ATM से पैसे कटा, कैश नहीं निकला? घबराने की जरूरत नहीं, RBI के नियम से पाएं वापस और मुआवजा

ATM ट्रांजैक्शन फेल

RBI Rules:अक्सर देखा गया है कि ATM से पैसे निकालते समय कई बार खाते से रकम कट जाती है, लेकिन मशीन से कैश नहीं निकले है, तो ऐसे में घबराहट होना  स्वाभाविक है। कुछ लोग इस दिक्कत को बड़ा नुकसान मान लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ऐसे मामलों में ग्राहक के पैसे  पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसके लिए नियम बना रखे हैं, जिनके तहत ग्राहक के पैसे को सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ प्रक्रिया का सही से अपनाने होगा और फिर आपको पैसा वापस मिल जाता है।

ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर सबसे पहला कदम

अगर ATM से कैश नहीं निकला, तो घबराए नहीं, बस आपको खाते से पैसे कट गए की ट्रांजैक्शन से जुड़े सबूत संभालकर रखना है। ATM स्लिप मिली हो तो उसे सुरक्षित रखें। अगर स्लिप नहीं मिली, तो मोबाइल बैंकिंग ऐप या SMS अलर्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। साथ ही ATM का स्थान, तारीख और समय नोट करें, ताकि शिकायत में मददगार हो सके।

बैंक में तुरंत दर्ज कराएं शिकायत

पैसे ATM से न निकलने के बाद आपको अपने बैंक में शिकायत दर्ज करानी है। आप यह शिकायत बैंक की मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, शाखा में जाकर या कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके भी आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यह शिकायत 24 से 48 घंटे के भीतर दर्ज करना अच्छा होता है, ताकि जांच प्रक्रिया जल्दी शुरू हो सके।

ATM शिकायत में RBI आपके साथ
ATM शिकायत में RBI आपके साथ

आरबीआई के नियम (RBI Rules)

RBI के दिशानिर्देशों के मुताबिक, अगर ATM से पैसा नहीं निकलता है और अकाउंट से रकम डेबिट हो गई है, तो बैंक को ट्रांजैक्शन की तारीख से अधिकतम 5 कार्यदिवस के भीतर पैसा ग्राहक के खाते में वापस करना होता है। इस तरह के कई मामलों में यह रकम इससे पहले ही अपने आप क्रेडिट हो जाती है। ग्राहक को इसके लिए अलग से किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती है।

समय पर पैसा न मिले तो क्या करें

अगर 5 दिन बीते के बाद भी बैंक पैसा वापस नहीं करता है, तो ग्राहक को ऐसी स्थिति में RBI के Complaint Management System (CMS) में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके लिए आप RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां शिकायत दर्ज होते ही संबंधित बैंक को जवाब देना अनिवार्य है।

 मुआवजे का भी प्रावधान

RBI के नियमों में साफ-साफ कहा गया है कि अगर इन मामलों में बैक के द्वारा देरी होती है, तो ग्राहक को सिर्फ पैसा लौटाने की ही नहीं, बल्कि देरी पर मुआवजे की बैक को देना होता है। अगर बैंक तय समयसीमा के बाद भी रकम वापस करने में देरी करता है, तो ग्राहक को हर दिन 100 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। यह मुआवजा तब तक मिलता है, जब तक पूरी राशि खाते में वापस क्रेडिट नहीं होती है।

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