EPFO Pension Yojana: 10 साल की नौकरी के बाद मिलेगी हर महीने पेंशन? जानें EPS-95 के नियम, पात्रता और शर्तें

EPFO Pension Yojana

EPFO Pension Yojana: अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और आपका हर महीने PF कटता है, तो यह खबर आपके लिए हैं। क्योंकि अब कर्मचारियों के लिए PF सिर्फ बचत का जरिया नहीं है, बल्कि यह रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए भी किसी रामबाण स्कीम से कम नहीं है। इसमें आपको आपके बुढ़ापे के लिए हर महीने अच्छे रकम का लाभ दिया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के द्वारा कर्मचारियों को Employee Pension Scheme यानी EPS-95 के तहत पात्र कर्मचारियों को हर महीने पेंशन की सुविधा मिलती है। हालांकि, पेंशन का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करना अनिवार्य है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने EPS के तहत कम से कम 10 साल तक योगदान दिया है और साथ ही आपकी उम्र 58 साल हो चुकी है, तो वह सामान्य मासिक पेंशन के लिए पात्र हो सकता है। ऐसे में नौकरी के दौरान PF खाते में हुए योगदान को समझना और समय पर पेंशन की मांग करना आपके लिए जरूरी है।

EPS-95 क्या है?

EPS-95 यानी Employee Pension Scheme 1995 EPFO से जुड़ी पेंशन योजना (Pension Yojana) है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के पात्र कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय उपलब्ध कराना है। EPF में योगदान करने वाले पात्र कर्मचारियों के वेतन से जुड़े नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा EPS में जाता है। ऐसे में यही योगदान कर्मचारी की पेंशन (Employee’s Pension) पात्रता तय करने में जरूरी भूमिका निभाता है। सिर्फ PF खाता होना ही पेंशन मिलने की गारंटी नहीं होती है। इसके लिए EPS में निर्धारित सेवा अवधि पूरी करना भी बहुत ही जरूरी होता है।

58 साल की उम्र में कौन ले सकता है पेंशन?

EPS-95 के तहत सामान्य मासिक पेंशन (Regular Monthly Pension) के लिए मुख्य रूप से दो बातें जरूरी हैं।

  • पहली, कर्मचारी की उम्र 58 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • दूसरी, कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी की होनी चाहिए।

सरल भाषा में कहा जाए तो अगर किसी कर्मचारी की EPS में सेवा अवधि 10 साल से कम है, तो वह सामान्य मासिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा। वहीं, 10 साल या उससे अधिक की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी 58 साल की उम्र में पेंशन का दावा कर सकते हैं।

10 साल की नौकरी का क्या मतलब है?

लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ एक ही कंपनी में 10 सालों तक काम करना ही पर्याप्त नहीं है। पेंशन की पात्रता के लिए EPS के तहत पेंशन योग्य सेवा देखी जाती है। अगर कर्मचारी ने अलग-अलग कंपनियों में काम किया है और उसके PF खाते जुड़े हुए हैं, तो उसकी पात्र सेवा को नियमों के अनुसार जोड़ा जा सकता है। इसलिए नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को अपने PF और EPS रिकॉर्ड को सही रखना चाहिए और UAN से जुड़ी जानकारी भी अपडेट रखना जरूरी है।

पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा?

पात्र कर्मचारी को पेंशन का सही से लाभ पाने के लिए Form 10D का इस्तेमाल करना होगा। यह फॉर्म पेंशन क्लेम (Pension Claim Form) के लिए बहुत ही अधिक जरूरी है। पात्र कर्मचारी EPFO की ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से आसानी से तुरंत आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन के लिए EPFO के Member e-Sewa Portal पर लॉगिन करके उपलब्ध पेंशन क्लेम विकल्पों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ध्यान रहे कि आवेदन करने से पहले UAN, बैंक अकाउंट और अन्य जरूरी जानकारी सही होना अनिवार्य है। अगर आपको किसी भी तरह से ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी आती है, तो कर्मचारी नजदीकी EPFO कार्यालय से संपर्क करके ऑफलाइन प्रक्रिया में मदद ले सकते हैं।

पेंशन की रकम कितनी होगी?

मिली जानकारी के अनुसार, EPS-95 के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की राशि सभी के लिए एक जैसी नहीं होगी। दरअसल, पेंशन की गणना पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा जैसे कारकों के आधार पर ही तय की जाएगी। इसलिए 10 साल की सेवा पूरी करने वाले हर कर्मचारी को एक निश्चित समान राशि की पेंशन मिलेगी, ऐसा बल्कि नहीं है।

इन बातों का रखें खास तौर पर ध्यान

  1. EPFO Pension के लिए केवल उम्र 58 साल होना पर्याप्त नहीं है।
  2. EPS के तहत कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा भी जरूरी है।
  3. नौकरी के दौरान अपने UAN, PF और EPS से जुड़ी जानकारी समय-समय पर जांचते रहें।
  4. रिटायरमेंट के करीब पहुंचने पर पेंशन क्लेम की प्रक्रिया का ध्यान रखें।
  5. जरूरी दस्तावेजों की जानकारी EPFO के आधिकारिक माध्यम से जरूर जांच लें।

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