Delhi DURGA E-Auto Scheme: महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। दरअसल, रेखा गुप्ता की सरकार ने DURGA E-Auto Scheme को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अब राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को इलेक्ट्रिक ऑटो के जरिए स्वरोजगार का मौका दिया जाएगा। इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ दिल्ली में सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी अधिक बढ़ावा देना है।
पहले चरण में दिए जाएंगे 1300 पिंक ई-ऑटो
बता दें कि DURGA का पूरा नाम Driving Upliftment and Rozgar for Women/Transgender Green e-Auto है।
- योजना के पहले चरण में कुल 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे।
- इनमें 1,170 ई-ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए रखे गए हैं।
- हर राजस्व जिले में अधिकतम 90 ई-ऑटो महिलाओं और 10 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे।
सरकार इस योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय (Transgender Community) को परिवहन क्षेत्र में स्वरोजगार से जोड़ना चाहती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करने पर अधिक जोर दे रही है।
इस योजना में कौन कर सकता है आवेदन?
- DURGA E-Auto Scheme के लिए महिलाओं और ट्रांसजेंडर आवेदकों की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास वैध वोटर आईडी, LMV ड्राइविंग लाइसेंस और पब्लिक सर्विस व्हीकल (PSV) बैज होना चाहिए।
- योजना के तहत पात्र लोगों से आवेदन एक अलग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही लिया जाएंगा।
- अभी इस पोर्टल को शुरू करने की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
महिलाओं के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें?
- महिला आवेदक के परिवार की वित्तीय वर्ष 2025-26 की कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार के पास पहले से कोई रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट वाहन या थ्री-व्हीलर नहीं होना चाहिए।
- योजना में परिवार से जुड़ी एक और शर्त रखी गई है।
- तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती है।
ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए नियम
ट्रांसजेंडर आवेदकों को भी उम्र, दिल्ली निवासी होने, वोटर आईडी, LMV ड्राइविंग लाइसेंस और PSV बैज से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी। इसके अलावा उनके पास दिल्ली के किसी जिला मजिस्ट्रेट (DM) कार्यालय से जारी वैध ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र (Valid Transgender Certificate) होना जरूरी होगा।
तीन साल तक नहीं बेच सकेंगे ई-ऑटो
DURGA E-Auto Scheme के तहत मिलने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो पर तीन साल का लॉक-इन पीरियड (Lock-in Period) रहेगा। लाभार्थी इस अवधि के दौरान ई-ऑटो को बेच, ट्रांसफर या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे। इन ई-ऑटो (E-Auto) की अलग पहचान के लिए इनमें योजना से जुड़ी ब्रांडिंग और पहचान संबंधी फीचर्स भी रखे जाएंगे।
ई-ऑटो चार्जिंग पर भी फोकस
योजना के साथ इलेक्ट्रिक ऑटो (Electric Auto) के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के मुताबिक, दिल्ली के 70 मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग में EV चार्जिंग सुविधाओं के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है।
देखा जाए तो दिल्ली सरकार की इस योजना (Delhi Government’s Scheme) से केवल ई-ऑटो चलाने के क्षेत्र में ही रोजगार नहीं बढ़ेगा, बल्कि EV सर्विसिंग, रिपेयर वर्कशॉप, चार्जिंग स्टेशन और बैटरी रिसाइक्लिंग आदि क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
योजना के लिए कैसे करें आवेदन?
पात्र लाभार्थी DURGA E-Auto Scheme के लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल शुरू होने के बाद सरकार आवेदन की तारीख, जरूरी दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और ई-ऑटो आवंटन से जुड़ी पूरी जानकारी जारी करेगी। फिलहाल आवेदन पोर्टल शुरू होने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। इसके लिए आपको अभी इंतजार करना होगा।
ये भी पढ़ें: ‘हनुमान अंश’ के डायरेक्टर को मिलेंगे 50 करोड़? बिना फीस बनाई फिल्म






