Traffic New Rules: बिना हेलमेट और रेड लाइट जंप करने वालों पर होगी तुरंत कार्रवाई, लागू होंगे नए नियम, जानें क्या है?

बिना हेलमेट और रेड लाइट जंप करने वालों पर होगी तुरंत कार्रवाई

Traffic New Rules: केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए है और साथ ही नियमों में भी बदलाव किया गया है। जानें कब और कैसे ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड (Driving license suspended) होगा।

Traffic New Rules: ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, अब से अगर आप सड़क पर किसी भी तरह के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर सख्ती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए है। बताया जा रहा है कि सड़क सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों को और भी कड़ा कर दिया है।

ड्राइविंग लाइसेंस होगा सस्पेंड

बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में अहम बदलाव कर दिया है और साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई चालक एक साल में पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को करीब 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह नया प्रावधान 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू है।

बिना हेलमेट और रेड लाइट जंप पर सख्ती

सरकार ने इस फैसले को मुख्य रूप से बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले, सीट बेल्ट और रेड लाइट जंप करने वालों के लिए सख्त किए है। देखा जाए तो अब तक इन सभी मामलों में लोग अधिकतर चालान काटवाकर मामला खत् करने की सोचते हैं, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के तहत अब जरा भी लापरवाही करना भारी पड़ सकता है।

पहले ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड (Driving license suspended) करने की कार्रवाई सिर्फ ओवरस्पीडिंग, नशे में गाड़ी चलाने, वाहन चोरी या यात्रियों से दुर्व्यवहार करने पर ही किया जाता है, लेकिन अब नए नियमों के तहत हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करना या रेड लाइट तोड़ना जैसी छोटी दिखने वाली गलतियां भी यह नियम लागू कर दिया है।

Traffic New Rules
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पुराने चालनों पर असर

खबरों के मुताबिक, पुराने चालान को नए साल के रिकॉर्ड में नहीं जोड़ा जाएगा। हर कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी से नए सिरे से गिनती शुरू होगी।

टोल बकाया पर भी सख्ती

नए नियमों के अनुसार, टोल वसूली को लेकर भी सख्त प्रावधान तय किए गए हैं। अगर किसी भी वाहन पर टोल बकाया होता है, तो न तो उस वाहन को बेचा जा सकेगा और न ही दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट भी रिन्यू नहीं किया जाएगा।

इन शहरों में बढ़ी निगरानी

बताया जा रहा है कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में पहले से ही सीसीटीवी और ई-चालान के जरिए निगरानी बढ़ा दी है। ऐसे में सरकार को पूरी उम्मीद है कि इन नए नियमों के चलते भारत में सड़क हादस (Road Accidents in India) कम होंगे और साथ ही लोग के द्वारा ट्रैफिक नियमों का सही तरह से पालन किया जाएगा।

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