MP News: मां को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख बेटे को छत से फेंका, कोर्ट ने प्रेमी को किया बरी

मां को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख बेटे को छत से फेंका

MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से एक सनसनीखेज खबर आई है। जहां एक मां ने खुद ही अपने 5 साल के मासूम बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया। बच्चा का कासूर बस इतना था कि उसने अपनी मां को दूसरे आदमी यानी मां के प्रेमी के साथ देख लिया था, जिसके चलते महिला ने यह सख्त कदम उठाया।

बता दें कि ग्वालियर की अदालत (Gwalior court) ने इस मामले में मां को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।

प्रेमी को अदालत ने दोषमुक्त किया

अदालत और पुलिस को पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण बच्चे की मां के प्रेमी को कोर्ट आखिरकार दोषमुक्त कर दिया। यह मामला न सिर्फ क्रूरता बल्कि पारिवारिक विश्वास के टूटने की एक दर्दनाक कहानी को ब्याह कर रहा है।

मां को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा

जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश की यह घटना 28 अप्रैल 2023 की है, जो ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में हुई। खबरों के मुताबिक, ज्योति राठौर अपने पड़ोस में रहने वाले प्रेमी के साथ छत पर मौजूद थी। इसी दौरान उसका पांच साल का बेटा अचानक छत पर पहुंच गया और उसने अपनी मां को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया।

यह बात सबके सामने आने से और पति को सच्चाई पता चलने के डर से ज्योति ने बच्चे को छत से दो मंजिल से नीचे फेंक दिया। बच्चा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और काफी देर तक तड़पता रहा। जब परिजनों ने उसे सड़क पर गिरा देखा, तो उसे तुरंत जयारोग्य अस्पताल (Jayarogya Hospital) में भर्ती कराया, जहां एक दिन इलाज चलने के बाद बच्चे की मौत हो गई।

मां की घटना का कैसे पता चला

पुलिस की शुरुआत जांच में यह मामला एक सामान्य हादसा लग रहा था, लेकिन बच्चे के पिता ध्यान सिंह, जो पुलिस कांस्टेबल हैं। उन्हें यह समान्य नहीं लगा और पुलिस की प्रारंभिक जांच में भी यही बात सामने आई थी।
इस तरह से घटना के करीब 15 दिन बाद मामले ने नया मोड़ लिया और मां ज्योति को पछतावा हुआ और उसने अपने पति से कहा कि उससे “बहुत बड़ी गलती” हो गई है। इस बयान से पति को शक हुआ। उसने पत्नी को भरोसे में लेकर पूरी घटना पूछी, जिसके बाद ज्योति टूट गई और उसने खुद ही पुलिस के सामने अपना सच स्वीकार कर लिया।

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मां को आजीवन कारावास की सजा

पुलिस ने मामले की जांच सही से कर ज्योति राठौर और उसके प्रेमी को अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक विजय शर्मा ने पुलिस की ओर से पक्ष रखा। अदालत ने मां को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और वही प्रेमी को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया गया।

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