Grap 4 in delhi: जनवरी का आधा महीना जा चुका है कि लेकिन दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल, इन दिनों दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी पर है, जिसके चलते आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP के स्टेज-4 के तहत कई कड़े प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला लिया है।
दिल्ली का AQI स्तर
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 428 दर्ज किया गया, जो ‘सीवियर’ यानी गंभीर श्रेणी में आता है। CPCB के मुताबिक, यह वायु गुणवत्ता दिल्लीवासियों के स्वस्थ के लिए सही नहीं है।
दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक
GRAP-4 के तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री (Entry of trucks in Delhi) पर अब एक बार फिर से रोक लगा दी गई है, लेकिन जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति और रोजमर्रा की सेवाओं से जुड़े ट्रकों को विशेष छूट दी गई है। साथ ही, LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में आने-जाने की अनुमति रहेगी।
वही, CAQM ने स्पष्ट किया है कि GRAP के स्टेज-1, स्टेज-2 और स्टेज-3 के तहत पहले से लागू सभी प्रतिबंध भी जारी रहेंगे, जिसमें शहर के अंदर निर्माण कार्यों पर नियंत्रण, धूल रोकने के उपाय और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती कदम उठाए जाएंगे।

स्कूलों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड पर
प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली और आसपास के जिलों जैसे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर-में स्कूलों की कक्षाएं हाइब्रिड मोड (Classes Hybrid Mode) में दिल्ली सरकार ने चलाने का फैसला लिया है। ध्यान रहे कि कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं पर यह फैसला लागू होगी।
आयोग ने दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों की यह फैसला सरकारों को तुरंत और सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिया है।
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