Supreme Court Order: दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए है। केंद्र और दिल्ली सरकार को चार हफ्ते में अपना एक्शन प्लान पेश करने का आदेश दिया गया है।
Supreme Court Order: पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को सख्त फटकार लगाई है और कहा है कि अब प्रदूषण को लेकर कोई बहाना नहीं चलेगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को 4 हफ्ते के अंदर प्रभावी एक्शन प्लान पेश करने का निर्देश दिया है।
दिल्लीवासियों की सेहत पर असर
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रदूषण पर कहा है कि राजधानी और आसपास के इलाकों में हवा की हालत बेहद गंभीर है, जिसका सीधा असर आम लोगों की सेहत पर सीधा पड़ रहा है।
कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा सुझाए गए 15 दीर्घकालिक उपायों को तुरंत लागू करने का आदेश भी सख्त निर्देश दिया है।
पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती
बताया जा रहा है कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहन हैं। ऐसे में आयोग ने कहा है कि दिल्ली में उत्सर्जन मानकों के आधार पर ऐसे वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली में पलूशन अंडर कंट्रोल (PUC) को और भी सख्त बनाने की जरूरत है।
खबरों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने आज से दिल्ली में बीएस-4 मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सार्वजनिक परिवहन और ई-वाहनों पर दिया जाएगा जोर
बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए और साथी सड़कों पर भीड़ को कम करने के लिए मेट्रो और सार्वजनिक बस को तेजी से बढ़ाने की योजना बनाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब दिल्ली में किसी तरह की देरी या टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में अब दिल्लीवासियों की नजर एक्शन प्लान पर ही टिकी हैं।
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