Trump New Tax: अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने एक बार फिर ग्लोबल ट्रेड पर बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, ट्रंप ने 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ को अवैध बताया है। इसके बाद ट्रंप ने नया प्रोक्लेमेशन साइन कर दिया है। यह अस्थायी आयात शुल्क 150 दिनों के लिए लागू रहेगा और 24 फरवरी की रात 12:01 बजे (ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम) से प्रभावी होगा।
बता दें कि ट्रंप के इस फैसले का असर भारत समेत दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा। वही, इसमें कुछ खास सेक्टर और उत्पादों को इस नए टैरिफ से छूट (Exemption from New Tariffs) दी गई है। आइए जानते हैं किन-किन चीजों पर यह 10% अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा।
किन चीजों पर नहीं लगेगा 10% टैरिफ?
ट्रंप के आदेश के मुताबिक, इन चीजों को नए टैरिफ से बाहर रखा गया है:
- करेंसी और ऊर्जा उत्पाद
- करेंसी (मुद्रा)
- मिनरल्स
- एनर्जी प्रोडक्ट्स
- बुलियन में इस्तेमाल होने वाले कीमती धातु
- किताबें
- डोनेशन से जुड़ी सामग्री
- प्राकृतिक संसाधन और उर्वरक
ऐसे नेचुरल रिसोर्स और फर्टिलाइजर जिनका उत्पादन या खनन अमेरिका में संभव नहीं है, उन्हें भी टैरिफ से छूट दी गई है।
- कृषि और फार्मा सेक्टर
- बीफ
- टमाटर
- संतरे
- फार्मास्यूटिकल्स
- फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स
- एयरोस्पेस प्रोडक्ट्स
हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ विशेष फार्मा उत्पादों पर टैरिफ लागू हो सकता है।
- ऑटो सेक्टर की गाड़ियां और पार्ट्स
- पैसेंजर व्हीकल्स
- हल्के ट्रक
- मीडियम और हेवी व्हीकल्स
- बसें
- वाहनों के स्पेयर पार्ट्स

किन सेक्टर पर पड़ेगा असर?
खबरों के अनुसार, ट्रंप के नए आदेश के तहत रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ ऑटो पार्ट्स पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इससे भारत जैसे देशों के निर्यात पर असर पड़ सकता है। खासकर वे उद्योग जो अमेरिका को बड़े पैमाने पर सप्लाई करते हैं, उन्हें अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है।
भारत का फार्मा और आईटी सेक्टर अमेरिका में मजबूत पकड़ रखता है, ऐसे में फार्मा को मिली आंशिक छूट भारतीय कंपनियों के लिए राहत की खबर मानी जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ट्रंप का पलटवार
अमेरिका की Supreme Court of the United States ने हाल ही में टैरिफ को अवैध करार देते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया था। कोर्ट का मानना था कि यह कदम कानून के दायरे से बाहर है।
लेकिन ट्रंप ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वे 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत टैरिफ लागू करेंगे। ट्रंप ने साफ कहा है कि सभी देशों को यह टैरिफ देना ही होगा और पहले से वसूली गई रकम भी वापस नहीं की जाएगी।
भारत पर क्या होगा असर?
भारत को भी इस नए 10% ग्लोबल टैरिफ का भुगतान करना होगा। जिन उत्पादों को छूट मिली है, उनमें भारत के कई प्रमुख निर्यात शामिल हैं। फिर भी कुछ सेक्टरों में लागत बढ़ने से व्यापार संतुलन प्रभावित हो सकता है।
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